September 21, 2025 11:06 am

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भाजपा नेता के बेटे सहित 11 आरोपियों पर लगी डकैती की धारा, सीजेएम ने सत्र न्यायालय को किया केस ट्रांसफर

वीर पार्क रोड पर दुकान में घुसकर मोहन रामनानी के साथ 11 लोगों ने की थी बुरी तरह मारपीट व लूट

नीमच (सगीर पठान)। नीमच के चर्चित भाजपा नेता पुत्र प्रबुद्ध उर्फ पाशु भारद्वाज द्वारा शहर के वीर पार्क पर रोड पर सरेआम गुंडागर्दी करने व हमले के मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रविकुमार बौरासी ने लूट के आरोप को खारिज कर दिया है, मारपीट, तोड़फोड़ के अलावा डकैती भी हुई थीं। सीजेएम द्वारा डकैती का भी गंभीर मामला होने के कारण प्रकरण सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। अब आगामी सुनवाई सत्र न्यायालय में ही होगी।

नीमच कैंट थाना क्षेत्र के शहर के वीर पार्क रोड स्थित आरएसएस के नगर कार्यवाहक एवं नारियल के व्यापारी मोहन रामनानी की दुकान पर दिनांक 11 जुलाई 2024 को हमला हुआ था। भाजपा नेता राकेश भारद्वाज के पुत्र प्रबुद्ध उर्फ पाशु और उसके साथियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने प्रबुद्ध भारद्वाज सहित 11 आरोपियों के खिलाफ लूट, मारपीट, दुकान के अंदर तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में भाजपा नेता के बेटे की 45 दिन में जमानत हुई थी, वर्तमान में सभी आरोपीगण जमानत पर है।

पुलिस ने प्रकरण को हल्का करने के लिए लूट की धारा लगाई

पुलिस ने दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां चालान पेश किया था। इस बीच फरियादी मोहन रामनानी द्वारा न्यायालय में एक आवेदन लगाया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि वारदात में 10 से अधिक आरोपी शामिल थे, पुलिस ने डकैती की धारा न लगाते हुए प्रकरण को हल्का करने के लिए लूट की धारा लगाई है। माननीय न्यायालय ने इस आवेदन पर तमाम साक्ष्यों और तर्कों को देखा। मंगलवार को कोर्ट ने माना कि डकैती से जुड़ा मामला है, पुलिस ने डकैती की धारा नहीं लगाई गई है। पांच या इससे अधिक आरोपी वारदात को अंजाम देते है तो डकैती की धारा लगती है। इसलिए इस प्रकरण को सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी।

डकैती की धारा बढ़ाई, आजीवन कारावास के प्रावधान

माननीय न्यायालय ने प्रकरण में अब डकैती की धारा 310 बढ़ा दी है, जिसमें आजीवन कारावास के प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 (2), 324 (4), 331 (5), 296, 351 (2), 61 (2), 191 (2), 191 (3), 190, 117 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया गया था। कुल 11 धाराएं आरोपियों के खिलाफ लग लगी हुई है।

ये आरोपी जमानत पर

प्रबुद्ध उर्फ पाशु पिता राकेश भारद्वाज, राजेश खलीफा, अभिषेक दुर्गज, अर्जुन दुर्गज, शिवम बघाना, राहुल नायक, राजेश भट्ट, राहुल धनगर, सुनील चौहान, विनोद गुर्जर, निकिता डगले आदि इस प्रकरण में आरोपी है, सभी आरोपी जमानत पर है।

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