आरोपी पप्पुलाल के विरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार रखना, हत्या का प्रयास, बलवा कारित करना सहित 12 प्रकरण पंजीबद्ध, आरोपी लंबे समय से है फरार
नीमच। मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त व विभिन्न अपराधों में संलिप्त होकर लंबे समय से फरार आरोपी पप्पुलाल पिता बाबरुलाल उर्फ बाबुलाल धाकड़ निवासी ग्राम हाथीपुरा थाना रतनगढ़ जिला नीमच की करीब दो करोड़ की चल-अचल संपत्ति के विरुद्ध सफेमा न्यायालय मुम्बई द्वारा फ्रीजिंग आदेश जारी कर दिया।
गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2024 को जावेद पुलिस ने आरोपी बगदूराम बैरागी निवासी ग्राम धामनिया व इकबाल शेख निवासी ग्राम धामनिया के कब्जे से अल्टो कार आरजे 06 सीवी 4379 से 2 किलो 200 ग्राम डोडाचूरा जब्त किया था। यह डोडाचूरा
आरोपी पप्पुलाल द्वारा देना बताया था। इस पर पप्पुलाल को धारा 29 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बनाया गया था। आरोपी पप्पुलाल धाकड के विरुद्ध पूर्व में भी तस्करी एवं अन्य धाराओं के कुल 12 प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी पप्पुलाल धाकड़ की आपराधिक गतिविधियां व मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम के लिए आरोपी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी के माध्यम से चल / अचल सम्पत्ति के विरुद्ध वित्तीय अनुसंधान कर थाना प्रभारी रतनगढ़ के द्वारा जारी आदेश 3 मार्च 2025 के माध्यम से आरोपी की करीब दो करोड़ की चल-अचल संपत्ति सीज करने के लिए प्रकरण सफेमा न्यायालय मुम्बई प्रस्तुत किया था।
सक्षम अधिकारी सफेमा / एनडीपीएस भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा 27 मार्च को जारी आदेश के माध्यम से आरोपी पप्पुलाल पिता बाबरुलाल उर्फ बाबुलाल धाकड़ निवासी हाथीपुरा की चल अचल संपत्ति के विरुद्ध थाना प्रभारी रतनगढ़ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई हैं। जिसमें आरोपी पप्पुलाल द्वारा अर्जित करीब दो करोड़ की चल अचल सम्पत्ति फ्रीजिंग के आदेश दिए। उक्त आदेश के पालन में फ्रीजिंग संपत्ति को आगामी आदेश तक स्थानांतरित नहीं कर सकते।एसपी अंकित जायसवाल ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।












